
भोरंज (हमीरपुर)। ग्राम पंचायत टिक्करी मिन्हासा में एक ठेकेदार पर नियमों के विपरीत पेड़ कटान करने का आरोप है। वन विभाग ने संबंधित ठेकेदार को जुर्माना किया है। उसे 4800 रुपये जुर्माना ठोका गया है। यह जुर्माना डैमेज रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। हाल ही में विभाग ने कटान क्षेत्र का दौरा कर रिपोर्ट तैयार की थी।
गौर रहे कि पिदड़ता गांव में खैरों के कटान को लेकर एक ठेकेदार ने अनुमति ली है। ठेकेदार के पास 939 पेड़ों को काटने की अनुमति है। परमिट के नियमानुसार पेड़ का कटान जमीन से करीब आधा फुट छोड़कर होना चाहिए। ठेकेदार पर पेड़ों को काटने में नियमों की अवहेलना करने का आरोप था। गुप्त सूचना के आधार पर विजिलेंस की टीम ने भी दबिश दी। वन विभाग ने भी क्षेत्र का दौरा कर पेड़ों की डैमेज रिपोर्ट तैयार की। डैमेज रिपोर्ट में 30 पेड़ों को शामिल किया गया है जो नियमों के विपरीत काटे गए हैं। प्रति पेड़ पर 160 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
एधर, वन विभाग अग्घार के आरओ कुलदीप कुमार का कहना है कि परमिट की अवहेलना की सूचना मिलते ही मौके पर जाकर डैमेज रिपोर्ट बनाकर जुर्माना डाला गया है।
